सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Pooja Shukun Pandey is arrested in Delhi with their husband

महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने की आरोपी पूजा पति सहित दिल्ली में गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: संदीप भट्ट Updated Wed, 06 Feb 2019 12:29 AM IST
विज्ञापन
Pooja Shukun Pandey is arrested in Delhi with their husband
डॉ. पूजा शकुन पांडेय - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते समय गिरफ्तारी की सूचना है। उन्हें बुधवार सुबह तक अलीगढ़ लाया जाएगा। 

Trending Videos


बता दें कि मंगलवार को ही उनकी अदालत में समर्पण की तारीख नियत थी। मगर दिन में उनके अधिवक्ता ने अदालत में समर्पण के लिए समय मांग लिया, जिसके बाद समर्पण के लिए 8 फरवरी तारीख नियत हो गई। इधर, समर्पण की खबर पर पुलिस अलर्ट थी और लगातार लोकेशन ट्रैस की जा रही थी। इसी बीच सटीक सूचना पर मंगलवार देर शाम दिल्ली से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


शौर्य दिवस पर 30 जनवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा के बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। इसकी जानकारी पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से सात लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित चार की तलाश  चल रही थी। 

इसी बीच पूजा शकुन व अशोक की ओर से अदालत में सरेंडर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज मंगलवार की तारीख नियत थी। सरेंडर की खबर पर पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाते हुए सर्विलांस की भी मदद ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार लगातार उनकी लोकेशन अंबाला व चंडीगढ़ में मिल रही थी। इसी सटीक सूचना पर एक टीम आज शाम को ही दिल्ली पहुंची और देर शाम टीम ने दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते समय एक चौराहे पर इन्हें सफेद रंग 
की वैगन आर कार में घेर लिया। 

सूत्रों के अनुसार पुलिस को देखकर दोनों ने बचकर निकलने की कोशिश भी की, मगर दोनों बच नहीं सके। पुलिस टीम उन्हें अब अलीगढ़ लेकर आएगी और पूछताछ व गिरफ्तारी की लिखा पढ़ी औपचारिकताओं के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। गांधीपार्क में दर्ज मुकदमे में पूजा शकुन पांडेय व अशोक पांडेय की लगातार तलाश चल रही थी। इची बीच इनके दिल्ली में होने की खबर पर टीम वहां पहुंची हुई थी। दोनों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने वहां से यह सूचना दी है। अब टीम सुबह तक दोनों को यहां आएगी। फिर आगे की औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।-आशुतोष द्विवेदी एसपी सिटी

साथ था महानगर अध्यक्ष, नहीं था एक रुपया

इस घटना के बाद से ही इनके साथ घूम रहे हिंदू महासभा के महानगर अध्यक्ष आदर्श पंडित ने अमर उजाला से फोन पर हुई बातचीत में जानकारी दी है कि वह उस घटना के बाद से ही इन दोनों के साथ था। अब तक वह हरियाणा में रहे। गिरफ्तारी के समय हम गुड़गांव से नोएडा आ रहे थे। दिल्ली से नोएडा में प्रवेश कर रहे थे। वह नोएडा में किराये पर कमरा लेकर रहने के इरादे से आ रहे थे। मगर तभी हाईवे पर उन्हें पुलिस वाहन ने करीब 12 किमी पीछा कर जाम में घेर लिया और रुकते ही उन दोनों को पुलिस गाड़ी सहित अपने साथ ले गई। उसके पास किराये तक को पैसे न थे। बाद में उसने अपने दोस्त से पेटीएम से कुछ रुपये मंगाए, जिनकी मदद से वह अब अलीगढ़ आ रहा है।

दो कार्यकर्ता जमानत पर रिहा, एक के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी

पुलिस की सख्ती से निपटने को अब अखिल भारत हिंदू महासभा अदालत की शरण में है। एक तरफ जहां इस प्रकरण में जेल भेजे गए महासभा के दो कार्यकर्ताओं को अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। वहीं पूजा शकुन व उनके पति ने अदालत में सरेंडर के बजाय मंगलवार की निर्धारित तारीख पर अधिवक्ता के माध्यम से समय मांग लिया। जिस पर अदालत ने इस मामले में सरेंडर के लिए 8 तारीख नियत की है। 

इधर, पुलिस ने एक महिला कार्यकर्ता के खिलाफ अदालत से कुर्की वारंट प्राप्त कर लिए हैं। एएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय निवासी बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद की ओर से अदालत में सरेंडर याचिका दायर है, जिस पर मंगलवार की तारीख नियत थी। मगर यह दोनों अदालत में हाजिर नहीं हुए, बल्कि इनके अधिवक्ता ने समय मांग लिया। अब आठ फरवरी तारीख कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में एक आरोपी महिला कार्यकर्ता उत्तमा सिंह के खिलाफ अदालत ने धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी कर दिया है। 

वहीं इनके अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के अनुसार इस मामले में जेल गए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता राहुल निवासी बेगमबाग व अभिषेक निवासी नौरंगाबाद को जमानत मिलने के बाद मंगलवार केा रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई पर दोनों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस कार्रवाई को पुलिस की दमनकारी नीति बताया।

अदालत में मुकदमा खारिज करने की अपील अधिवक्ता सरदार मुकेश सैनी के अनुसार इस मामले में अदालत में मुकदमा खारिज करने की अपील 
दायर की गई है। एसीजेएम-3 के न्यायाय में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि जिस जुर्म में पुलिस के वादी मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं, उस जुर्म में मुकदमा बनता ही नहीं है। इसलिए यह मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में वह हाईकोर्ट में भी राहत के लिए अपील करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed