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Allahabad High Court : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ चल रही केस कार्यवाही पर रोक बढ़ी

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Mar 2023 01:07 AM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व दो अन्य के खिलाफ वाराणसी एसीजेएम की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

Allahabad High Court: Stay on the ongoing case proceedings against Swami Avimukteshwaranand extended
Prayagraj News : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व दो अन्य के खिलाफ वाराणसी एसीजेएम की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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अक्टूबर 2015 में मैदागिन से दशाश्वमेध घाट तक प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी। गोदौलिया चौराहे पर शाम साढ़े चार बजे भगदड़, तोडफ़ोड़ आगजनी को लेकर स्वामी व अन्य कई लोगों के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। जिसकी वैधता को चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद्द किये जाने की मांग की गई है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार आपराधिक केस वापस लेने पर विचार कर रही है। जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर वाराणसी को कोई आपत्ति नहीं है।

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कोर्ट ने केस कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था और प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव विधि को निर्णय लेने को कहा था। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसपर कोर्ट ने 24 अप्रैल की तिथि तय की है। 

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