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UP : पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत तीन के शस्त्र लाइेंसस निरस्त, दर्ज हैं 84 मुकदमे दर्ज

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Sep 2025 03:56 PM IST
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सार

जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक विजय मिश्र का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की है।

Arms licenses of three people, including former MLA Vijay Mishra, cancelled; 84 cases registered against them
विजय मिश्रा, पूर्व विधायक। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक विजय मिश्र का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की है। पूर्व विधायक पर हत्या, दुष्कर्म, गैंगस्टर समेत कई संगीन मामलों में 84 मुकदमे दर्ज हैं और चार मामलों में सजायाफ्ता हैं। साथ ही खीरी के लल्लू राम व पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सुभाष उपाध्याय के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं।

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इन दोनों के खिलाफ भी दो-दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक पर रासुका भी लग जा चुका है। खनन एवं खनिज अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। डीएम ने पूर्व विधायक के नाम से खपटिहा गांव के पते पर बना राइफल का लाइसेंस निरस्त किया है।

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वहीं, 2016 में कौड़िहार से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे नेता सुभाष उपाध्याय उर्फ गप्पू की राइफल का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। सुभाष पर असलहे से लैस होकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अवैध कब्जा करने समेत दो मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। खीरी के लल्लू राम की डबल बैरल गन का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

लल्लू राम के खिलाफ भी मिट्टी व मौरंग के अवैध खनन और असलहे की बट से मारपीट के मामले में दो मुकदमे दर्ज हैं। बेलन नहर प्रखंड के इंजीनियर सुरेश यादव ने लल्लू राम के खिलाफ अवैध खनन की शिकायत की थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, दिघिया खीरी के गजराज यादव व उनकी पत्नी पर बंदूक की बट से हमला करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।

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