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High Court : नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर कानपुर में हुए दंगे के आरोपी नदीम की जमानत मंजूर

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Jun 2025 11:32 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर 2022 में कानपुर में हुए दंगे के आरोपी नदीम बोटी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत ने दिया है।

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Bail granted to Nadeem, accused in Kanpur riots, on the controversial statement of Nupur Sharma
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर 2022 में कानपुर में हुए दंगे के आरोपी नदीम बोटी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की अदालत ने दिया है। मामला कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र का है। चार जून 2022 को थाना प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद ने 36 को नामजद करते हुए करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि आरोपियों ने नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ बाजार बंद का एलान किया था। इसी दौरान दंगा भड़क गया। पुलिस बल पर पथराव किया गया।

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पुलिस ने याची नदीम बोटी को घटना के चार दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था। याची ने रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता ने दलील दी कि याची वर्ष 2022 से जेल में बंद है। उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं दर्शायी गई है। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। याची निर्दोष है। वहीं, सरकार की ओर से बताया गया कि याची के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसको केवल तीन मामलों में ही जमानत मिली है। कोर्ट ने पाया कि घटना अशांति फैलाने के लिए की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई थी। लेकिन, वीडियो फुटेज की कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है। लिहाजा, याची जमानत का हकदार है।

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