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High Court : प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Fri, 17 Jul 2026 02:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Jul 2026 02:35 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे वाली सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है।

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Accused granted bail High Court in case involving objectionable posts against Prime Minister and Defence Minis
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे वाली सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी भविष्य में सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट या साझा नहीं करेगा, जिससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिले, किसी समुदाय में वैमनस्य फैले या राष्ट्रीय हित प्रभावित हों। शर्तों के उल्लंघन पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने अशरफ खान उर्फ निसरत की जमानत अर्जी पर दिया।

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मामला हाथरस जिले के सासनी कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने भारत की हार से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की थी। जिसमें भारतीय सेना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी शामिल था।
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राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतिकूल हैं तथा अलगाववादी सोच को बढ़ावा देती हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी की ओर से स्वयं उक्त संदेशों को अग्रेषित किए जाने का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आरोपी 13 मई 2025 से जेल में निरुद्ध है। सह-आरोपी को पहले ही समान परिस्थितियों में जमानत मिल चुकी है।

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