सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Alimony should be decided on the basis of husband's actual income and physical conditions.

High Court : पति की वास्तविक आय व शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर तय हो गुजारा भत्ता

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 Mar 2026 03:58 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते के एक मामले में कहा कि भरण-पोषण की राशि पति की वास्तविक आय और उसकी शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर तय होनी चाहिए।

High Court: Alimony should be decided on the basis of husband's actual income and physical conditions.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते के एक मामले में कहा कि भरण-पोषण की राशि पति की वास्तविक आय और उसकी शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर तय होनी चाहिए। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की अदालत ने मुजफ्फरनगर के प्रधान पारिवारिक न्यायालय से निर्धारित दो हजार रुपये प्रतिमाह के गुजारा भत्ते को सही मानते हुए पत्नी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

Trending Videos


मुजफ्फरनगर के पारिवारिक न्यायालय ने पति की मासिक आय पांच हजार रुपये मानते हुए पत्नी को दो हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि परिवार न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता तीन हजार रुपये तय किया था, जबकि अंतिम निर्णय में इसे घटाकर दो हजार रुपये कर दिया। पत्नी ने दावा किया था कि पति के पास 40 बीघा कृषि भूमि है और वह संपन्न है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, कोर्ट ने पाया कि पत्नी अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। वहीं, उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि पति 2017 में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और वर्तमान में अपने पिता की मेडिकल दुकान पर सहायक के रूप में काम कर रहा है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पति की आय का 25 प्रतिशत हिस्सा (जो इस मामले में 1250 रुपये होता है) गुजारा भत्ते के लिए उचित माना जाता है। ऐसे में 2,000 रुपये की राशि पहले से ही पर्याप्त है। लिहाजा, परिवार न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कानूनी आधार नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed