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High Court : आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर, 2024 में गोली मारकर की गई थी आर्यन की हत्या

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 Mar 2026 01:57 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष उर्फ कल्लू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गरीब है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके बचाव के सुबूत भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं।

High Court: Bail granted to the main accused in the Aryan murder case, Aryan was shot dead in 2024.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के आर्यन हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष उर्फ कल्लू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी गरीब है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसके बचाव के सुबूत भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। लिहाजा, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने दिया है। मामला बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि आशीष उर्फ कल्लू ने 2024 में जिवाना गुलियान निवासी 11वीं के छात्र आर्यन की जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन के मुताबिक उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही हो चुकी है और अब मामला बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश करने के चरण में है। लंबे समय तक जेल में रहने के कारण याची की बेगुनाही के सीसीवीटी फुटेज जैसे सुबूत इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है।

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