High Court : हाईकोर्ट ने व्यापारियों को दी राहत, कहा- केवल पोर्टल पर नोटिस अपलोड करना पर्याप्त तामील नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 30 Dec 2025 07:15 AM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर केवल नोटिस या आदेश अपलोड कर देना कानूनी रूप से पूर्ण सूचना नहीं माना जा सकता। जब तक नोटिस या आदेश वास्तव में करदाता की जानकारी में न आ जाए तब तक अपील दायर करने की समय-सीमा शुरू नहीं होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
