High Court : आधिकारिक अधिकार पत्र के बगैर चेकिंग को ड्यूटी मानना गलत, कंडक्टर को हाईकोर्ट से राहत
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 13 Mar 2026 11:53 AM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निरीक्षक आधिकारिक अधिकार पत्र के बगैर बस की चेकिंग करते हैं तो उसे ड्यूटी नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने चेकिंग के दौरान निरीक्षकों से मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली तीन साल की सजा रद्द कर आरोपी 77 वर्षीय कंडक्टर राजेंद्र कुमार को बरी कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला