UP : हाईकोर्ट का फैसला- पति की मौत के बाद पत्नी की कम उम्र के आधार पर विवाह अमान्य नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 22 Dec 2025 01:10 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के समय दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम थी तो भी पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष के लोग इस आधार पर विवाह को अमान्य घोषित नहीं करा सकते।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
