{"_id":"6a704e1102886cac520907fe","slug":"high-court-seeks-response-from-state-government-in-iitian-baba-harassment-case-next-hearing-on-august-25-2026-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP : आईआईटियन बाबा दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP : आईआईटियन बाबा दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Mon, 03 Aug 2026 01:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 03 Aug 2026 01:45 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटियन बाबा के दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटियन बाबा के दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। आईआईटियन बाबा ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की सनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ कर रही है।
विज्ञापन
क्या है पूरा मामला
मथुरा के गोवर्धन थाने में एक छात्रा ने 25 मई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर व हाल राधाकुंड निवासी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण उर्फ आईआईटियन बाबा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन मथुरा के एक संस्थान में इंटर्नशिप करती है। साथ ही आरोपी बाबा की भजन मंडली में भजन-कीर्तन करती थी।
विज्ञापन
वह अपने बहन से मिलने मथुरा गई थी। वहां बहन के कमरे में थी। इसी दौरान आरोपी बाबा आया और भगवान का प्रसाद बोलकर नशीला दूध पिला दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को दो जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। जेल में बंद बाबा ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की है।
विज्ञापन