फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court stays eviction notice regarding 'Nazul' land of Kitabghar.

High Court : किताबघर की नजूल भूमि से बेदखली के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

Fri, 14 Aug 2026 05:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 14 Aug 2026 05:26 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किताबघर के नाम से मशहूर सिविल लाइंस की नजूल भूमि से बेदखली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी व चार अन्य की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन
High Court stays eviction notice regarding 'Nazul' land of Kitabghar.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किताबघर के नाम से मशहूर सिविल लाइंस की नजूल भूमि से बेदखली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का दावा है कि वे इस जमीन पर लंबे समय से कब्जे में हैं। संपत्ति की लीज बढ़ाने के लिए उनका आवेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। इसके बावजूद भवन के गेट पर संपत्ति खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया।

विज्ञापन


याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि लीज विस्तार के मामले में उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर अपनी आपत्तियां रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। लीज की शर्तों के अनुसार 30-30 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार का प्रावधान होने का भी दावा किया गया। उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे भवन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन


राज्य सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने विस्तृत जानकारी तलब करते हुए फिलहाल अंतरिम राहत दे दी। स्पष्ट किया कि विवादित नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed