high Court : बिकने के बाद दर्ज है नाम तो पुराना वाहन मालिक ही मुआवजे का जिम्मेदार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 08 Feb 2026 12:35 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन बिक चुका है, लेकिन परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में अब भी पुराने मालिक का नाम दर्ज है तो दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी पंजीकृत मालिक की ही होगी।
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला