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High Court : दुष्कर्म मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आईआईटियन बाबा, तीन अगस्त को होगी सुनवाई
Sun, 02 Aug 2026 07:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 02 Aug 2026 07:12 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटियन बाबा ने दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी दायर की है। इस पर सोमवार को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई करेगी।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा उर्फ आईआईटियन बाबा ने दुष्कर्म मामले में जमानत अर्जी दायर की है। इस पर सोमवार को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई करेगी। मथुरा के गोवर्धन थाने में एक छात्रा ने 25 मई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर व हाल राधाकुंड निवासी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण उर्फ आईआईटियन बाबा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन मथुरा के एक संस्थान में इंटर्नशिप करती है।
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साथ ही आरोपी बाबा की भजन मंडली में भजन-कीर्तन करती थी। वह अपने बहन से मिलने मथुरा गई थी। वहां बहन के कमरे में थी। इसी दौरान आरोपी बाबा आया और भगवान का प्रसाद बोलकर नशीला दूध पिला दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस ने आरोपी को दो जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। जेल में बंद बाबा ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की है।
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