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Prayagraj : बेटी के गौना में शामिल होंगे जेल में बंद कपिल मुनि करवरिया, हाईकोर्ट ने मंजूर की अल्पकालीन जमानत

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Feb 2026 12:59 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बेटी के गौना रस्म में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Jailed Kapil Muni Karwaria will attend his daughter's Gauna ceremony
कपिलमुनि करविया, पूर्व सांसद। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया बेटी के गौना रस्म में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दो दिन की अल्पकालीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने उनकी अर्जी पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 13 फरवरी को पूर्व सांसद की बेटी का गौना है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कपिल मुनि करवरिया पुलिस की निगरानी में 12 फरवरी शाम चार बजे से 14 फरवरी सुबह 11 बजे तक अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे। इसके बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होना होगा।
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सही इलाज न होने की शिकायत

अल्पकालीन जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने जेल के भीतर उनके सही इलाज न होने की शिकायत भी की। कहा कि कपिल मुनि स्पॉन्डिलाइटिस व हड्डियों की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। जेल में उन्हें उचित फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही है। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के मुताबिक पूर्व सांसद को तत्काल बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने का आदेश दिया है।

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