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UP : गाजीपुर के गजल होटल मामले में विधायक अब्बास अंसारी को राहत, मुकदमे की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Feb 2026 06:13 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। 

Relief to MLA Abbas Ansari in Ghazipur Ghazal Hotel case, High Court stays trial proceedings
अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। 

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यह है पूरा मामला

गाजीपुर कोतवाली थाने में फर्जी बैनामा कराने के आरोप में 19 सितंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास और उमर अंसारी सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। दोनों भाइयों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने 12 जुलाई 2023 के आदेश से दोनों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर ही अंतरिम रोक लगा दी है। 

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