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High Court: होमगार्ड भर्ती में ऊंचाई विवाद, होईकोर्ट ने दिए अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड की जांच के आदेश
Tue, 18 Aug 2026 02:59 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 18 Aug 2026 02:59 PM IST
सार
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड भर्ती-2025 में ऊंचाई मापने के विवाद पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने दो अभ्यर्थियों की ऊंचाई दोबारा मापने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड कैडर भर्ती-2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद पर दोनों अभ्यर्थियों की ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने संदेश कुमार और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को तीन डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है।
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याचियों ने होमगार्ड भर्ती-2025 के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान दोनों की ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर मापी गई, जिसे निर्धारित न्यूनतम मानक से कम माना गया। याची अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याची इससे पहले प्रवर्तन सिपाही और पुलिस सिपाही पदों की भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुका है। उन भर्तियों में उसकी ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक पाई गई थी।
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अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या-एक पहले समान ऊंचाई मानक की कसौटी पर खरा उतर चुका है, इसलिए दोनों की ऊंचाई का पुनर्मापन कराया जाना उचित होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को दोनों अभ्यर्थियों की ऊंचाई मापेगा। बोर्ड को अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। ब्यूरो
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