सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Passing decree against a dead person is judicial murder, inquiry ordered against judge

Prayagraj : मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित करना न्यायिक हत्या, जज के खिलाफ जांच के आदेश

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 25 Feb 2026 04:38 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के एक औद्योगिक प्लॉट के मालिकाना हक से जुड़े मामले में मृत व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित करने को दिन दहाड़े न्यायिक हत्या करार दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की है।

Passing decree against a dead person is judicial murder, inquiry ordered against judge
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के एक औद्योगिक प्लॉट के मालिकाना हक से जुड़े मामले में मृत व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित करने को दिन दहाड़े न्यायिक हत्या करार दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की है।

Trending Videos


यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से इंद्र मोहन सचदेव के खिलाफ दाखिल अपील पर दिया है। मामला गाजियाबाद के आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित प्लॉट नंबर नौ से जुड़ा है। वादी इंद्र मोहन सचदेव ने दावा किया था कि वह इस प्लॉट का कब्जे के आधार पर मालिक है। उसने 2019 में प्लॉट की वास्तविक मालकिन सुशीला मेहरा के खिलाफ एक केस जीता था, जो एकपक्षीय था। इसी डिक्री के आधार पर उसने नगर निगम से अपना नाम दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने पाया कि जिस सुशीला मेहरा के खिलाफ 2022 में डिक्री हासिल की गई, उनकी मृत्यु दो अप्रैल 1996 को ही हो चुकी थी। कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री शून्य होती है। नगर निगम ने सुशीला मेहरा का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने इसे फोटोकॉपी बताकर खारिज कर दिया और वादी के पक्ष में फैसला सुना दिया।

ट्रायल कोर्ट का यह आचरण चौंकाने वाला और बाहरी विचारों से प्रेरित प्रतीत होता है। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक कदाचार का मामला है, जो न्यायाधीश की ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है। - इलाहाबाद हाईकोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed