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Railway Vacancy : दिव्यांग प्रमाणपत्र पर अस्थायी लिखा होने से अब निरस्त नहीं होगा आवेदन

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 01 Feb 2026 04:04 PM IST
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सार

रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब केवल दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर ‘अस्थायी’ शब्द लिखा होने से किसी भी उम्मीदवार का आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

Railway Vacancy: Application will no longer be rejected due to temporary writing on disability certificate
परीक्षा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब केवल दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर ‘अस्थायी’ शब्द लिखा होने से किसी भी उम्मीदवार का आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (स्थापना) गौतम मोंडाली ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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अमूमन भर्ती के दौरान ‘अस्थायी’ श्रेणी के सर्टिफिकेट वाले युवाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी है जो समय के साथ बढ़ सकती है (प्रोगेसिव), जिसमें कोई बदलाव नहीं होना है (नॉन प्रोगेसिव) या जिसके भविष्य में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है तो उसे आरक्षण के उद्देश्य से ‘स्थायी’ ही माना जाएगा। तकनीकी शब्दों के जाल में उलझकर अब किसी योग्य उम्मीदवार का हक नहीं छीना जा सकेगा।
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नए नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रमाणपत्रों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाएगा जिन पर स्पष्ट रूप से ‘सुधार की संभावना’ लिखा होगा। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी का सर्टिफिकेट अस्थायी श्रेणी का है तो उन्हें ‘दिव्यांगजन अधिकार नियम 2024’ के तहत दोबारा जांच कराकर पात्रता साबित करने का मौका दिया जाए। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड के इन मानवीय और छात्र-हितैषी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

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