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UPMSP : यूपी बोर्ड देगा नई सुरक्षा वाली मार्कशीट, न फटेगी, न भीगेगी, नकली बनाना होगा मुश्किल,

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 19 Feb 2026 07:12 AM IST
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सार

माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स वाली नई अंक तालिका (मार्कशीट) जारी करेगा। परिषद का दावा है कि यह मार्कशीट इतनी मजबूत होगी कि न पानी से गल सकेगी, न आसानी से फटेगी और न ही सामान्य तरीके से नष्ट की जा सकेगी।

UPMSP: UP Board will provide new security marksheets, which will neither tear nor get wet
यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

माध्यमिक शिक्षा परिषद इस वर्ष हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर्स वाली नई अंक तालिका (मार्कशीट) जारी करेगा। परिषद का दावा है कि यह मार्कशीट इतनी मजबूत होगी कि न पानी से गल सकेगी, न आसानी से फटेगी और न ही सामान्य तरीके से नष्ट की जा सकेगी।

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परिषद के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 58 लाख विद्यार्थियों को इसी प्रकार की सुरक्षित मार्कशीट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उसमें रही कुछ तकनीकी कमियों को इस बार दूर किया जा रहा है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि नई मार्कशीट पर विशेष मोनोग्राम होगा, जो धूप में चमकेगा और इसे लेमिनेशन कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। परिषद का कहना है कि इन विशेषताओं के कारण फर्जी मार्कशीट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा।

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सचिव ने बताया कि इसकी गुणवत्ता को लेकर परीक्षण किए गए हैं और इसे नुकसान पहुंचाना बेहद कठिन है, इसलिए विद्यार्थियों को अलग से सुरक्षित रखने या लेमिनेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसे कोई फाड़ नहीं सकता, अगर ऐसा कर दें तो एक लाख ईनाम देंगे। यह नियमों में नहीं हैं, लेकिन ऐसा परिषद इसकी विश्वसनीयता के लिए दावा कर रहा हैं।

मुख्य बिंदु

  • नकली बनाना होगा बेहद कठिन
  • पानी और नमी से सुरक्षित विशेष कागज
  • मजबूत सामग्री, आसानी से फटने योग्य नहीं
  • फोटो कॉपी कराने पर फोटो कॉपी स्वतः हो जाएगा अंकित- देश में सीमित कंपनियों में तैयार होने वाला विशेष पेपर
  • कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि व प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करे।
  • कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को याचियों के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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