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UP News: सभासद से मारपीट मामले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 08 Jan 2026 05:10 PM IST
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सार

अंबेडकरनगर में मारपीट मामले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी मिले। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

BJP Nagar Panchayat President found guilty in assault case court sentences three years imprisonment
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा से भाजपा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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यूपी के अंबेडकरनगर में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने सभासद विनोद कुमार से मारपीट के मामले में नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा से भाजपा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता को सजा सुना दी। चेयरमैन को दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

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वहीं, अन्य दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा किया गया है। इससे एक बार फिर ओमकार गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने उनके चुनाव रद्द करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द किया था। तब इनके अधिकार बहाल हो पाए थे।

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