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Ambedkar Nagar News: दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 12 Aug 2026 10:55 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 10:55 PM IST
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Daughter-in-law murder case: In-laws' bail plea rejected
अंबेडकरनगर। कटका क्षेत्र में विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने आरोपी सास धनशीरा और ससुर रामलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार, राजेसुल्तानपुर क्षेत्र निवासी प्रेमशीला की शादी 20 अप्रैल 2026 को कटका के विनोद निषाद से हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में 50 हजार रुपये और अपाचे बाइक की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। 12/13 जून की रात उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप है। मामले में पति विनोद, ससुर रामलाल और सास धनशीरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान हत्या की धारा भी बढ़ाई गई।
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जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और गवाहों के बयानों का उल्लेख किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 16 चोटें पाई गई थीं। चिकित्सक ने मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटें, शॉक और कोमा बताया। अदालत ने आरोपियों पर लगे आरोप, गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
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