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Amethi News: विधायक आवास प्रकरण में पांच आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक
Sun, 31 May 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 31 May 2026 12:26 AM IST
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अमेठी सिटी। सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास परिसर में घुसकर हंगामा, अपशब्द कहने और परिजनों पर हमला करने के आरोपों से जुड़े मामले में पांच आरोपियों को जिला जज कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जिला जज सुल्तानपुर सुनील कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव, नरसिंह यादव, बृजेश यादव, सौरभ यादव और शुभम यादव की ओर से शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष से प्रपत्र तलब करते हुए नियमित सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि तय की है।
मामला अमेठी स्थित विधायक महाराजी प्रजापति के आवास का है। अनुराग प्रजापति की तहरीर पर कई नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने आवास पर पहुंचकर हंगामा किया, अपशब्द कहे, विरोध करने पर परिजनों की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी।
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इस मामले में पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है। वहीं अब शेष आरोपियों ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए जिला जज कोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।
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सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव, नरसिंह यादव, बृजेश यादव, सौरभ यादव और शुभम यादव की ओर से शनिवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष से प्रपत्र तलब करते हुए नियमित सुनवाई के लिए पांच जून की तिथि तय की है।
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मामला अमेठी स्थित विधायक महाराजी प्रजापति के आवास का है। अनुराग प्रजापति की तहरीर पर कई नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने आवास पर पहुंचकर हंगामा किया, अपशब्द कहे, विरोध करने पर परिजनों की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी।
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इस मामले में पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है। वहीं अब शेष आरोपियों ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए जिला जज कोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।