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Amethi News: अपहरण व छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 22 Feb 2026 01:24 AM IST
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Four years imprisonment for kidnapping and molestation
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अमेठी सिटी। किशोरी के अपहरण और छेड़खानी से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दोषी सर्वेश यादव को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। साथ ही राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शासन की योजना के अनुरूप पीड़िता को मुआवजा दिलाने की संस्तुति की।
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मामला बाजारशुकुल के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने तीन मार्च 2023 की घटना का उल्लेख करते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। शिकायत में गांव के ही सर्वेश यादव पर बेटी के अपहरण और छेड़खानी का आरोप लगाया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए गए थे। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चली। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण हुआ। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। एक दिन पूर्व उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। फैसले के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।
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