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Amethi News: ठगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 12 Apr 2026 12:08 AM IST
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अमेठी सिटी। ठगी के एक मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलतानपुर ने रामगंज पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। मामला गाजीपुर भादर निवासी आलोक कुमार मिश्र की ओर से दायर वाद से जुड़ा है।
आलोक ने बताया कि वह जनसुविधा केंद्र संचालित करता है। आरोप है कि गांव का परिचित मोहम्मद असलम 20 जनवरी 2023 को पहुंचा और पत्नी के ऑपरेशन का हवाला देकर 1.30 लाख रुपये उधार ले गया। कुछ समय बाद रकम लौटाने के बजाय उसने ट्रांसपोर्ट कारोबार में साझेदारी का प्रस्ताव रखा और 1.20 लाख रुपये और ले लिए। पीड़ित के अनुसार कुल 2.50 लाख रुपये देने के बाद भी न तो रकम वापस मिली और न साझेदारी मिली।
24 जून 2025 को पैसा मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बाद में मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। थाने में सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामगंज थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए हैं।
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आलोक ने बताया कि वह जनसुविधा केंद्र संचालित करता है। आरोप है कि गांव का परिचित मोहम्मद असलम 20 जनवरी 2023 को पहुंचा और पत्नी के ऑपरेशन का हवाला देकर 1.30 लाख रुपये उधार ले गया। कुछ समय बाद रकम लौटाने के बजाय उसने ट्रांसपोर्ट कारोबार में साझेदारी का प्रस्ताव रखा और 1.20 लाख रुपये और ले लिए। पीड़ित के अनुसार कुल 2.50 लाख रुपये देने के बाद भी न तो रकम वापस मिली और न साझेदारी मिली।
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24 जून 2025 को पैसा मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बाद में मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। थाने में सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामगंज थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए हैं।