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Amroha News: लोक अदालत के प्रति जनजागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली गई
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अमरोहा। जनपद में 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर से जनजागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली को जिला जज विवेक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आमजन को लोक अदालत के महत्व और उसके लाभों के बारे में जागरूक किया गया। लोगों से अपने मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के जरिए कराने की अपील की गई।
जिला जज विवेक ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है, जहां आपसी सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित और निशुल्क निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान संभव है और इससे पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा भी बना रहता है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाने की अपील की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश अभिषेक कुमार व्यास ने बताया कि 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर से जुड़े मामले, राजस्व वाद और अन्य शमनीय आपराधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के बाद पक्षकारों को तुरंत न्याय मिलता है और न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाहन रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मौजूद रहे।
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जिला जज विवेक ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है, जहां आपसी सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित और निशुल्क निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान संभव है और इससे पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा भी बना रहता है। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाने की अपील की।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश अभिषेक कुमार व्यास ने बताया कि 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर से जुड़े मामले, राजस्व वाद और अन्य शमनीय आपराधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के बाद पक्षकारों को तुरंत न्याय मिलता है और न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाहन रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मौजूद रहे।