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Amroha News: खराब एसी पर उपभोक्ता फोरम सख्त, कंपनी को कीमत लौटाने का आदेश
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अमरोहा। एसी में पर्याप्त कूलिंग नहीं होने की शिकायत का समाधान न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को फटकार लगाते हुए एसी वापस लेकर उसकी कीमत 27 हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक एवं आर्थिक क्षति तथा वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। पूरी राशि एक माह के भीतर देने को कहा गया है।
अमरोहा के मोहल्ला बटवाल निवासी मोहम्मद फहद सिद्दीकी ने 11 जनवरी 2022 को शहर के मार्क इलेक्ट्रॉनिक से 27 हजार रुपये में एक नामचीन कंपनी का एसी खरीदा था। कुछ समय बाद एसी में पर्याप्त कूलिंग नहीं होने की समस्या आने लगी। शिकायत पर कंपनी का तकनीशियन पहुंचा, लेकिन समस्या दूर करने के बजाय एसी का फ्रंट पैनल भी क्षतिग्रस्त कर गया। नया पैनल लगाने का आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया।
उपभोक्ता ने जून और अगस्त 2022 में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। दिसंबर 2022 में विधिक नोटिस भेजने के बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और सदस्य अंजू रानी दीक्षित के समक्ष कंपनी ने दावा किया कि एसी में निर्माण दोष सिद्ध नहीं हुआ और उपभोक्ता ने दोबारा जांच नहीं कराई। साथ ही विशेषज्ञ रिपोर्ट न होने का भी हवाला दिया।
दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि उपभोक्ता ने कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कंपनी समस्या के समाधान का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को निर्देश दिए।
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अमरोहा के मोहल्ला बटवाल निवासी मोहम्मद फहद सिद्दीकी ने 11 जनवरी 2022 को शहर के मार्क इलेक्ट्रॉनिक से 27 हजार रुपये में एक नामचीन कंपनी का एसी खरीदा था। कुछ समय बाद एसी में पर्याप्त कूलिंग नहीं होने की समस्या आने लगी। शिकायत पर कंपनी का तकनीशियन पहुंचा, लेकिन समस्या दूर करने के बजाय एसी का फ्रंट पैनल भी क्षतिग्रस्त कर गया। नया पैनल लगाने का आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया।
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उपभोक्ता ने जून और अगस्त 2022 में कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। दिसंबर 2022 में विधिक नोटिस भेजने के बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह और सदस्य अंजू रानी दीक्षित के समक्ष कंपनी ने दावा किया कि एसी में निर्माण दोष सिद्ध नहीं हुआ और उपभोक्ता ने दोबारा जांच नहीं कराई। साथ ही विशेषज्ञ रिपोर्ट न होने का भी हवाला दिया।
दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि उपभोक्ता ने कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कंपनी समस्या के समाधान का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को निर्देश दिए।