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Amroha News: अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी में दो दोषियों को तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2026 02:07 AM IST
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Two convicted of illegal possession of arms and fraud sentenced to three years in prison.
अमरोहा। अवैध शस्त्र रखने और धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फैसला आने के दौरान दोनों दोषी जमानत पर बाहर थे।
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मामला रहरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन दरोगा प्रदीप कुमार ने नौ जुलाई 2023 को गंगवार गांव निवासी वाजिद और जयतौली निवासी अनुज के खिलाफ अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर वाजिद और अनुज को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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