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Auraiya News: आयोग ने शाखा प्रबंधक के नाम जारी की आरसी

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 09 Jan 2026 10:32 PM IST
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The commission issued RC in the name of the branch manager.
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औरैया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा कराने वाली लाभार्थी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कंपनी ने उत्तराधिकारी का नाम सही न होने पर बीमा रकम देने से इन्कार कर दिया।
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मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा तो उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भुगतान का आदेश दिया। इसके बाद भी भुगतान न होने पर आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कंपनी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ आरसी जारी की है।
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मूल रूप से मैनपुरी के गांव बलारपुर मरहरी निवासी सावित्री देवी बीते कई सालों से जिले के बखरिया गांव में रहतीं थीं। उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति पॉलिसी कराई थी। इसका उन्होंने 436 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम भी जमा किया। इसी दौरान तीन नवंबर 2024 को सावित्री देवी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस पर उनके पति आदित्य ने कंपनी पर क्लेम करते हुए बीमा राशि का भुगतान करने का आवेदन किया।
कंपनी ने यह कहकर भुगतान से मना कर दिया कि सावित्री के उत्तराधिकारी का नाम गलत है। इस पर मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए 11 सितंबर 2025 को बीमा कंपनी को दो लाख रुपये बीमा राशि, पांच हजार रुपये वाद व्यय व पांच हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न समेत कुल 2.10 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया गया।
इस आदेश के तीन माह बाद भी भुगतान न करने पर फिर से पीड़ित ने आयोग को सूचित किया। इस पर आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रा ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ 2.21 लाख रुपये की आरसी जारी की है। इसमें मूल धनराशि पर छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगाया गया है। जिलाधिकारी को वसूली कराने के लिए आदेश भेजा गया है।
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