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Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 01:06 AM IST
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Life imprisonment and fine for murder
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आजमगढ़। थाना कप्तानगंज क्षेत्र में हुई 14 साल पहले एक हत्या के मामले में अदालत ने अभियुक्त हृदय नारायण पाठक निवासी मुखलिसपुर को दोषी पाते हुए बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा और 69,750 रुपये अर्थदंड सुनाया है। यह फैसला ईसी कोर्ट के जज जैनुद्दीन अंसारी ने सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार, घटना 26 जून 2012 को हुई थी। वादी अजय उपाध्याय ने थाना कप्तानगंज में लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त पुरानी रंजिश के चलते असलहा लेकर देवीचरन पर हमला किया। इस हमले में गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया, जिससे देवीचरन की मौत हो गई।
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थाना कप्तानगंज में अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया और मामले में 17 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 69,750 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अवैध नशीले पदार्थ के मामले में दोषी को जेल
आजमगढ़। थाना महराजगंज क्षेत्र में अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अभियुक्त राघो केवट निवासी शिवपुर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला एएसजे कोर्ट नंबर तीन के जज अजय श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, 6 जनवरी 2009 को वादी राम आसरे यादव ने थाना महराजगंज में लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 545 डायजापाम की अवैध गोलियां बरामद हुईं। थाना महराजगंज में अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में 3 गवाहों को अदालत में तलब किया गया। बृहस्पतिवार को एएसजे कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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