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Azamgarh News: गांजा तस्करी के दोषी को सजा, 8000 जुर्माना भी

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:48 AM IST
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Man convicted of marijuana smuggling sentenced, fined Rs 8,000
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आजमगढ़। दीदारगंज थाना में पंजीकृत अवैध नशीले पदार्थ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपी को जेल में बिताई गई 20 दिवस की अवधि का कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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20 दिसंबर 2023 को दीदारगंज थाना में तैनात उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी राम आसरे यादव निवासी मानीखुर्द, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर के कब्जे से 1.4 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। थाना दीदारगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान कुल पांच गवाहों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। बुधवार को अपर सत्र न्यायालय-3, आजमगढ़ द्वारा आरोपी राम आसरे यादव को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि 20 दिवस के कारावास एवं 8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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लूट के दोषी को 9 वर्ष 11 महीने की सजा-आजमगढ़। गंभीरपुर थाने पर पंजीकृत लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। प्रकरण में दोषी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी निवासी ग्राम राजेपुर, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर को लूट के आरोप में दंडित किया गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा इरखपुर गांव निवासी पीड़ित वादी सूर्यभान यादव ने प्राथमिकी पंजीकृत कराया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 24 ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को 9 वर्ष 11 माह का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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