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राहत: प्रीपेड मीटर का बैलेंस निगेटिव होने पर तुरंत नहीं कटेगी बिजली
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आजमगढ़। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब यदि उनके मीटर का बैलेंस निगेटिव में चला जाएगा तो भी तुरंत बिजली नहीं कटेगी। उपभोक्ताओं को तीन दिन का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा, जिससे बैलेंस शून्य या निगेटिव होने पर भी तीन दिन तक आपूर्ति जारी रहती है।
अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि जिले के छह वितरण खंडों में करीब सात लाख उपभोक्ता हैं। यहा चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जीएमआर कंपनी अब तक लगभग एक लाख स्मार्ट मीटर स्थापित कर चुकी है। इनमें से करीब 75 प्रतिशत उपभोक्ता प्रीपेड प्रणाली में आ चुके हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस रियल-टाइम में घटता रहता है।
उन्होंने बताया कि प्रीपेड में परिवर्तन के बाद उपभोक्ताओं को 30 दिन का एकमुश्त ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस दौरान बैलेंस निगेटिव होने पर भी बिजली कनेक्शन तुरंत नहीं काटा जाएगा। उपभोक्ताओं को तीन दिन का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा, जिससे बैलेंस शून्य या निगेटिव होने पर भी तीन दिन तक आपूर्ति जारी रहती है। यदि इस इमरजेंसी अवधि का तीसरा दिन रविवार, सार्वजनिक अवकाश या महीने का दूसरा शनिवार पड़ता है, तो कनेक्शन अगले कार्य दिवस पर ही काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता पुराने बकाये या क्रेडिट समायोजन के कारण बने निगेटिव बैलेंस का समय से भुगतान नहीं करते हैं, तो शेष राशि पर नियमानुसार विलंब शुल्क (एलपीएससी) भी लगाया जाएगा।
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अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि जिले के छह वितरण खंडों में करीब सात लाख उपभोक्ता हैं। यहा चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जीएमआर कंपनी अब तक लगभग एक लाख स्मार्ट मीटर स्थापित कर चुकी है। इनमें से करीब 75 प्रतिशत उपभोक्ता प्रीपेड प्रणाली में आ चुके हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस रियल-टाइम में घटता रहता है।
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उन्होंने बताया कि प्रीपेड में परिवर्तन के बाद उपभोक्ताओं को 30 दिन का एकमुश्त ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस दौरान बैलेंस निगेटिव होने पर भी बिजली कनेक्शन तुरंत नहीं काटा जाएगा। उपभोक्ताओं को तीन दिन का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा, जिससे बैलेंस शून्य या निगेटिव होने पर भी तीन दिन तक आपूर्ति जारी रहती है। यदि इस इमरजेंसी अवधि का तीसरा दिन रविवार, सार्वजनिक अवकाश या महीने का दूसरा शनिवार पड़ता है, तो कनेक्शन अगले कार्य दिवस पर ही काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता पुराने बकाये या क्रेडिट समायोजन के कारण बने निगेटिव बैलेंस का समय से भुगतान नहीं करते हैं, तो शेष राशि पर नियमानुसार विलंब शुल्क (एलपीएससी) भी लगाया जाएगा।