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Ballia News: टेंट कारोबारी हत्याकांड के आरोपी की 14 घंटे की रिमांड मंजूर की
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बलिया। हल्दी थाला अंतर्गत निरुपुर चट्टी पर 20 सितंबर 2025 की शाम को फायरिंग में टेंट कारोबारी सुनील यादव की गोली लगने से मौत के मामले में आरोपी अजीत चौबे की अदालत ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडेय की अदालत में हल्दी थानाध्यक्ष राजू राय ने आवेदन दाखिल किया था । इसमें उन्होंने बताया कि सुनील हत्याकांड के आरोपी अजीत चौबे ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बयान दिया है कि मैंने घटना में प्रयुक्त पिस्टल को घटना के बाद ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे के पास बैजू बाबा स्थान के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया है। जिसे मैं स्वयं चलकर बरामद करा सकता हूं।
विवेचक ने बताया कि जिला कारागार मऊ से बरामदगी स्थल 90 किमी.की दूरी पर है। आरोपी का मेडिकल कराने और विवेचना की निरंतरता बनाए रखने के लिए आरेापी की 20 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी।
सीजेएम शैलेश पांडेय की अदालत ने अभियुक्त अजीत चौबे की 19 मार्च को आठ बजे सुबह से रात 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड चार बिंदुओं की शर्त के साथ दिया। थानाध्यक्ष राजू राय ने कहा कि घटना में उपयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए रिमांड जरूरी है। हालांकि अदालत ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की है।
आरोपी अजीत चौबे ने पिछले दिनों सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, अन्य आरोपी भी हाजिर हो चुके हैं। थानाध्यक्ष व विवेचक राजू राय ने हत्याकांड में शामिल हथियार को बरामद करने के लिए रिमांड की मांग की थी।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडेय की अदालत में हल्दी थानाध्यक्ष राजू राय ने आवेदन दाखिल किया था । इसमें उन्होंने बताया कि सुनील हत्याकांड के आरोपी अजीत चौबे ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बयान दिया है कि मैंने घटना में प्रयुक्त पिस्टल को घटना के बाद ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे के पास बैजू बाबा स्थान के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया है। जिसे मैं स्वयं चलकर बरामद करा सकता हूं।
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विवेचक ने बताया कि जिला कारागार मऊ से बरामदगी स्थल 90 किमी.की दूरी पर है। आरोपी का मेडिकल कराने और विवेचना की निरंतरता बनाए रखने के लिए आरेापी की 20 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी।
सीजेएम शैलेश पांडेय की अदालत ने अभियुक्त अजीत चौबे की 19 मार्च को आठ बजे सुबह से रात 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड चार बिंदुओं की शर्त के साथ दिया। थानाध्यक्ष राजू राय ने कहा कि घटना में उपयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए रिमांड जरूरी है। हालांकि अदालत ने 14 घंटे की रिमांड मंजूर की है।
आरोपी अजीत चौबे ने पिछले दिनों सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, अन्य आरोपी भी हाजिर हो चुके हैं। थानाध्यक्ष व विवेचक राजू राय ने हत्याकांड में शामिल हथियार को बरामद करने के लिए रिमांड की मांग की थी।