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Ballia News: बिना कनेक्शन बिजली बिल भुगतान मामले में प्रधान व सचिव पर दर्ज होगी प्राथमिकी
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इंदरपुर। नगरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खारी में बिना बिजली कनेक्शन वाले प्राथमिक विद्यालय के नाम पर 1.19 हजार लाख रुपये का भुगतान करा लिया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बलिया कोर्ट ने इस मामले में ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगरा पुलिस को तीन कार्य दिवस के भीतर मुकदमा दर्ज कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
हालांकि तत्कालीन सचिव जो वर्तमान समय में पंदह ब्लाक में एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत हैं, ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा बिल भेजा गया था। बिजली विभाग द्वारा बिल जमा करने के लिए पत्र भी जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में बिल जमा किया गया है।
ग्राम पंचायत खारी निवासी रविंद्र तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली बिल के नाम पर कुल 1,19,419 रुपये का भुगतान दर्शाकर धनराशि आहरित कर ली गई। इस तरह बिल-वाउचर के माध्यम से तत्कालीन ग्राम प्रधान दिनेश कुमार भारती और तत्कालीन सचिव प्रदीप शर्मा ने निकाले हैं।
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शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में बिजली विभाग का पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित विद्यालय पर विद्युत कनेक्शन न होने की पुष्टि की गई है। करीब डेढ़ वर्ष तक चली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 29 जून 2026 को सीजेएम, बलिया ने नगरा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीन कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
थानाध्यक्ष नगरा संजय कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। इसमें कुछ टेक्निकल बिंदु है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी।
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इन तिथियों में हुआ भुगतान -
12 अप्रैल 2022 को 10 हजार रुपये
27 अप्रैल 2022 को 25 हजार रुपये
24 मई 2022 को 84 हजार 419 रुपये
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वर्जन--
ग्राम पंचायत को बिजली विभाग से बिल आया था । उस समय ग्राम पंचायतों को आदेश था कि वे बकाया बिजली बिल का भुगतान करें। इसी आदेश के क्रम में बिल का भुगतान किया गया था। कनेक्शन, खाता संख्या 751719425102 है। बिजली विभाग द्वारा 2,84660 रुपए की बिल भेजी गई थी। धनराशि का भुगतान बिजली विभाग के खाते में आनलाइन किया गया है।
प्रदीप कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव, खारी वर्तमान एडीओ पंचायत, पंदह।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बलिया कोर्ट ने इस मामले में ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगरा पुलिस को तीन कार्य दिवस के भीतर मुकदमा दर्ज कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
हालांकि तत्कालीन सचिव जो वर्तमान समय में पंदह ब्लाक में एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत हैं, ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा बिल भेजा गया था। बिजली विभाग द्वारा बिल जमा करने के लिए पत्र भी जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में बिल जमा किया गया है।
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ग्राम पंचायत खारी निवासी रविंद्र तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के प्राथमिक विद्यालय में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली बिल के नाम पर कुल 1,19,419 रुपये का भुगतान दर्शाकर धनराशि आहरित कर ली गई। इस तरह बिल-वाउचर के माध्यम से तत्कालीन ग्राम प्रधान दिनेश कुमार भारती और तत्कालीन सचिव प्रदीप शर्मा ने निकाले हैं।
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शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में बिजली विभाग का पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित विद्यालय पर विद्युत कनेक्शन न होने की पुष्टि की गई है। करीब डेढ़ वर्ष तक चली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 29 जून 2026 को सीजेएम, बलिया ने नगरा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए तीन कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
थानाध्यक्ष नगरा संजय कुमार मिश्र ने बताया कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हो गया है। इसमें कुछ टेक्निकल बिंदु है जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी।
इन तिथियों में हुआ भुगतान -
12 अप्रैल 2022 को 10 हजार रुपये
27 अप्रैल 2022 को 25 हजार रुपये
24 मई 2022 को 84 हजार 419 रुपये
वर्जन
ग्राम पंचायत को बिजली विभाग से बिल आया था । उस समय ग्राम पंचायतों को आदेश था कि वे बकाया बिजली बिल का भुगतान करें। इसी आदेश के क्रम में बिल का भुगतान किया गया था। कनेक्शन, खाता संख्या 751719425102 है। बिजली विभाग द्वारा 2,84660 रुपए की बिल भेजी गई थी। धनराशि का भुगतान बिजली विभाग के खाते में आनलाइन किया गया है।
प्रदीप कुमार शर्मा, तत्कालीन सचिव, खारी वर्तमान एडीओ पंचायत, पंदह।