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Balrampur News: पूर्व विधायक की 16.5 बीघा भूमि अवमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 18 Jun 2026 11:34 PM IST
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उतरौला। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्तियों को अवमुक्त (रिलीज) करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत पिड़िया बुजुर्ग स्थित 16.5 बीघा भूमि प्रशासन ने बृहस्पतिवार को अवमुक्त कर दी। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का भौतिक सत्यापन किया और आवश्यक अभिलेख पूर्व विधायक के पुत्र डॉ. कासिम अनवर हाशमी को सौंप दिए।
तहसीलदार वीरेंद्र प्रताप यादव तथा गैंड़ास बुजुर्ग के प्रभारी निरीक्षक राना प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान भूमि की स्थिति का निरीक्षण कर कब्जा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले पूर्व विधायक की कुर्क की गई कई अन्य संपत्तियां भी न्यायालय के आदेश पर अवमुक्त की जा चुकी हैं।
इनमें वाहन, व्यावसायिक भवन, स्कूल-कॉलेज तथा उतरौला क्षेत्र की भूमि शामिल है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि गैंड़ास बुजुर्ग क्षेत्र में स्थित शेष भूमि भी अब अवमुक्त कर दी गई है। केवल रेहरा बाजार क्षेत्र में स्थित भूमि का भौतिक सत्यापन और सुपुर्दगी की कार्रवाई शेष बची है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।
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यह था मामला
मामला वर्ष 2020 में थाना सादुल्लाहनगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2020 से 2023 के बीच पूर्व विधायक और उनके परिवार की कई संपत्तियां कुर्क की गई थीं।करीब छह वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-6, बलरामपुर ने 12 फरवरी 2026 को सभी कुर्की आदेशों को निरस्त कर दिया था।
तहसीलदार वीरेंद्र प्रताप यादव तथा गैंड़ास बुजुर्ग के प्रभारी निरीक्षक राना प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान भूमि की स्थिति का निरीक्षण कर कब्जा सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों के अनुसार इससे पहले पूर्व विधायक की कुर्क की गई कई अन्य संपत्तियां भी न्यायालय के आदेश पर अवमुक्त की जा चुकी हैं।
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इनमें वाहन, व्यावसायिक भवन, स्कूल-कॉलेज तथा उतरौला क्षेत्र की भूमि शामिल है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि गैंड़ास बुजुर्ग क्षेत्र में स्थित शेष भूमि भी अब अवमुक्त कर दी गई है। केवल रेहरा बाजार क्षेत्र में स्थित भूमि का भौतिक सत्यापन और सुपुर्दगी की कार्रवाई शेष बची है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।
यह था मामला
मामला वर्ष 2020 में थाना सादुल्लाहनगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2020 से 2023 के बीच पूर्व विधायक और उनके परिवार की कई संपत्तियां कुर्क की गई थीं।करीब छह वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-6, बलरामपुर ने 12 फरवरी 2026 को सभी कुर्की आदेशों को निरस्त कर दिया था।