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Balrampur News: मारपीट के दोषी को 26 वर्ष बाद सजा

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 10:49 PM IST
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Assailant sentenced 26 years later
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बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को मारपीट के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई। न्यायाधीश ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 26 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।देहात क्षेत्र के ग्राम कलंदरपुर निवासी मंगरे ने पांच दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोप था कि गांव के ही विपक्षी छोटकऊ ने पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद छोटकऊ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)
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