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Balrampur News: दो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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बलरामपुर। तुलसीपुर नगर के दो मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। औषधि निरीक्षक सुमित कुमार वर्मा ने निरीक्षण में कमियां मिलने पर तुलसीपुर थाने में तहरीर दी है। दोनों मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित दवाओं की बिना किसी परामर्श के बिक्री पाई गई है।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि 16 अक्तूबर को तुलसीपुर नगर के मोहल्ला नई बाजार में संचालित अशोक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। दुकान पर अशोक कुमार लाट मौजूद मिले। उन्होंने दवाओं के बिक्री के संबंध में प्रमाणपत्र दिया जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध है। एक अप्रैल 2024 से 10 अक्तूबर 2025 तक दवाओं के बिक्री का बिल मांगा गया, जिससे प्रस्तुत नहीं कर सके। दुकान पर कोडीनयुक्त नशे के सिरप की बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के बिक्री पाई गई।
इसके बाद नई बाजार तुलसीपुर में संचालित अमन मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया। दुकान की संचालक विजय गुप्त ने दवाओं के बिक्री के संबंध में प्रमाण पत्र दिया जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध मिला। यहां भी कमियां पाई गईं। दोनों के खिलाफ तुलसीपुर थाने में तहरीर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि औषधि निरीक्षक की तहरीर पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। (संवाद)
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औषधि निरीक्षक ने बताया कि 16 अक्तूबर को तुलसीपुर नगर के मोहल्ला नई बाजार में संचालित अशोक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। दुकान पर अशोक कुमार लाट मौजूद मिले। उन्होंने दवाओं के बिक्री के संबंध में प्रमाणपत्र दिया जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध है। एक अप्रैल 2024 से 10 अक्तूबर 2025 तक दवाओं के बिक्री का बिल मांगा गया, जिससे प्रस्तुत नहीं कर सके। दुकान पर कोडीनयुक्त नशे के सिरप की बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के बिक्री पाई गई।
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इसके बाद नई बाजार तुलसीपुर में संचालित अमन मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया। दुकान की संचालक विजय गुप्त ने दवाओं के बिक्री के संबंध में प्रमाण पत्र दिया जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध मिला। यहां भी कमियां पाई गईं। दोनों के खिलाफ तुलसीपुर थाने में तहरीर दी गई है। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि औषधि निरीक्षक की तहरीर पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। (संवाद)