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Barabanki News: स्टाॅप शुल्क चोरी में दाे टोल प्लाजा से 2.72 करोड़ की वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:57 AM IST
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बाराबंकी। राजस्व हितों की सुरक्षा और कर चोरी पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने तत्कालीन टोल अनुबंधों से संबंधित स्टाम्प शुल्क चोरी के दो मामलों में वसूली के आदेश पारित किए हैं। दोनों से कुल 2.72 करोड़ से अधिक की धनराशि वसूल की जाएगी।
पहले मामले में, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने शिवचंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध आदेश दिया। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक शहावपुर टोल प्लाजा के संचालन अनुबंध में स्टाम्प शुल्क की कमी पाई गई। इस पर 1,17,73920 रुपये की कमी और 11.71 लाख रुपये का दंड निर्धारित हुआ। कुल एक करोड़ 29 लाख 50 हजार 920 रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। इस पर इनसे कुल 1,29,50920 रुपये की वसूली की जाएगी।
दूसरे मामले में तहसील हैदरगढ़ स्थित टोल से संबंधित है। स्काईलार्क ईईजी प्रा.लि. कंपनी द्वारा देवराज के फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के अनुबंध में अनियमितता मिली। इसमें 1,29,37360 रुपये की स्टाम्प शुल्क चोरी पाई गई थी। साथ ही 12.93 लाख रुपये की दंड भी लगाई गई। इस मामले में कुल 1,42,30360 रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। डीएम ने इस मामले में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया, पर तर्क संतोषजनक नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने समस्त धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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पहले मामले में, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने शिवचंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध आदेश दिया। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक शहावपुर टोल प्लाजा के संचालन अनुबंध में स्टाम्प शुल्क की कमी पाई गई। इस पर 1,17,73920 रुपये की कमी और 11.71 लाख रुपये का दंड निर्धारित हुआ। कुल एक करोड़ 29 लाख 50 हजार 920 रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। इस पर इनसे कुल 1,29,50920 रुपये की वसूली की जाएगी।
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दूसरे मामले में तहसील हैदरगढ़ स्थित टोल से संबंधित है। स्काईलार्क ईईजी प्रा.लि. कंपनी द्वारा देवराज के फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक के अनुबंध में अनियमितता मिली। इसमें 1,29,37360 रुपये की स्टाम्प शुल्क चोरी पाई गई थी। साथ ही 12.93 लाख रुपये की दंड भी लगाई गई। इस मामले में कुल 1,42,30360 रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। डीएम ने इस मामले में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया, पर तर्क संतोषजनक नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने समस्त धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।