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Barabanki News: 10 माह के मासूम की हत्या में तीन दोषियों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 18 Dec 2025 10:20 PM IST
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बाराबंकी। बारह साल पहले 10 माह के एक मासूम की हत्या के मामले में अदालत ने इंसाफ की मुहर लगा दी। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो लाख 47 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की पूरी राशि मृतक बच्चे की मां मालती देवी को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के घोसियन पुरवा मजरा सूरतगंज निवासी इंद्रेश कुमार ने दो नवंबर 2013 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि रात करीब आठ बजे गांव के ही इसराइल पुत्र नसीर, बबलू पुत्र मोहइयाद्दीन, शकील पुत्र नत्था और सईद अली पुत्र रसूल डीसीएम खड़ी कर घर के सामने खेत में जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के बाद चारों आपस में गाली-गलौज और हंगामा करने लगे। इस दौरान गांव के सुंदर लाल यादव ने उन्हें गाली-गलौज से मना किया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने वहीं मौजूद इंद्रेश की भाभी मालती यादव और उनकी गोद में मौजूद 10 माह के बच्चे राहुल पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मां-बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल मां-बेटे को सूरतगंज अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां मासूम राहुल की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इसराइल, बबलू और सईद अली को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, चौथे आरोपी शकील की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के घोसियन पुरवा मजरा सूरतगंज निवासी इंद्रेश कुमार ने दो नवंबर 2013 को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि रात करीब आठ बजे गांव के ही इसराइल पुत्र नसीर, बबलू पुत्र मोहइयाद्दीन, शकील पुत्र नत्था और सईद अली पुत्र रसूल डीसीएम खड़ी कर घर के सामने खेत में जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के बाद चारों आपस में गाली-गलौज और हंगामा करने लगे। इस दौरान गांव के सुंदर लाल यादव ने उन्हें गाली-गलौज से मना किया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने वहीं मौजूद इंद्रेश की भाभी मालती यादव और उनकी गोद में मौजूद 10 माह के बच्चे राहुल पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मां-बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल मां-बेटे को सूरतगंज अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां मासूम राहुल की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इसराइल, बबलू और सईद अली को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, चौथे आरोपी शकील की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।
