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Bhadohi News: खेत से कुत्ता भगाने पर की थी पिटाई, चार दोषियों को दो-दो साल की कैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 02:11 AM IST
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Beating over chasing a dog from the field, four accused sentenced to two years each
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एसटी-एससी अमित शर्मा ने बृहस्पतिवार को मारपीट और धमकी देने के मामले में चार दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 5500-5500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। गोपीगंज कोतवाली के पूरे दल्लू निवासी राजकली 27 मई 2020 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि गांव निवासी प्रेम बहादुर सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह और सिंटू सिंह उर्फ धनंजय सिंह के परिवार का कुत्ता उनके खेत में घूस गया था। जिसे उन्होंने भगा दिया तो सभी ने मिलकर उसकी पिटाई कर की। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी मारापीटा और जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एसटी-एससी अमित शर्मा ने चारों को दोषी पाया। कोर्ट ने सभी को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई और 5500-5500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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