फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   UP: Verdict delivered in just 15 days in Bijnor case involving the molestation of a teenage girl

UP: बिजनौर में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में महज 15 दिन में आया फैसला, दोषी को चार साल की सजा

Fri, 31 Jul 2026 10:02 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 31 Jul 2026 10:02 PM IST
सार

Bijnor News: एक महिला ने नजीबाबाद थाने में अपनी पुत्री से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशनपुर आंवला निवासी दानिश को 18 जुलाई को जेल भेजा था। अदालत ने 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

विज्ञापन
UP: Verdict delivered in just 15 days in Bijnor case involving the molestation of a teenage girl
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

बिजनौर पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत किशोरी से छेड़खानी के मामले में महज 15 दिन के भीतर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। नजीबाबाद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के आधार पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन


मामला 16 जुलाई 2026 का है, जब एक महिला ने थाना नजीबाबाद में तहरीर देकर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान ग्राम किशनपुर आंवला निवासी दानिश का नाम प्रकाश में आया, जिसे 18 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने शीघ्र आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन


मामले में पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। जिसके चलते विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने आरोपी दानिश को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी देखें...
Saharanpur: गोद में थी डेढ़ साल की बच्ची, बच्चा चोर समझ युवक को पीटते रहे, कोर्ट ने पांच हत्यारों को दी ये सजा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed