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बदायूं : ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर
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कादरचौक (बदायूं)। गांव चतुरी नगला में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद बृहस्पतिवार को बुलडोजर से ढहा दी गई। पीएसी के साथ तीन सीओ और तीन थानों की फोर्स के कड़े पहरे में दो बुलडोजर से तीन घंटे में भवन ढहा दिया गया। तहसीलदार सदर कोर्ट से बेदखली के लिए दूसरी बार जारी हुए आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
ककोड़ा मजरा की प्रधान अमरवती ने अपनी पंचायत के गांव चतुरी नगला में अवैध रूप से निर्माण कर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़े जाने की लिखित शिकायत की थी। बाद में तहसीलदार सदर कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसमें तहसीलदार कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को ग्राम समाज की भूमि पर बेदखली का आदेश सुनाया। कोर्ट ने निर्माण अवैध बताते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद तहसीलदार कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आले हसन पुत्र बुद्धी अपील में डीएम कोर्ट में चला गया। डीएम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार सदर कोर्ट ने पुन: निर्माण को अवैध करार देते हुए 21 मई 2026 को भवन को तोड़ने के आदेश दिए। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के क्रम में तहसील प्रशासन ने एक सप्ताह पहले नोटिस चस्पा कराए थे। तीन नोटिस देने के बाद बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर मोहित के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
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चतुरी नगला में मस्जिद निर्माण को तहसीलदार कोर्ट से अवैध करार दिया गया था। इसी आधार पर बृहस्पतिवार शाम दो बुलडोजर से अवैध निर्माण तीन घंटे में ढहा दिया गया। -मोहित, एसडीएम सदर
ककोड़ा मजरा की प्रधान अमरवती ने अपनी पंचायत के गांव चतुरी नगला में अवैध रूप से निर्माण कर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़े जाने की लिखित शिकायत की थी। बाद में तहसीलदार सदर कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसमें तहसीलदार कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को ग्राम समाज की भूमि पर बेदखली का आदेश सुनाया। कोर्ट ने निर्माण अवैध बताते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे।
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इसके बाद तहसीलदार कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आले हसन पुत्र बुद्धी अपील में डीएम कोर्ट में चला गया। डीएम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार सदर कोर्ट ने पुन: निर्माण को अवैध करार देते हुए 21 मई 2026 को भवन को तोड़ने के आदेश दिए। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के क्रम में तहसील प्रशासन ने एक सप्ताह पहले नोटिस चस्पा कराए थे। तीन नोटिस देने के बाद बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर मोहित के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
चतुरी नगला में मस्जिद निर्माण को तहसीलदार कोर्ट से अवैध करार दिया गया था। इसी आधार पर बृहस्पतिवार शाम दो बुलडोजर से अवैध निर्माण तीन घंटे में ढहा दिया गया। -मोहित, एसडीएम सदर