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Budaun News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल का कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 21 May 2026 02:02 AM IST
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बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग से छेड़खानी के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी दीपक को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
यह घटना कुंवरगांव के एक मोहल्ले में हुई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 8 दिसंबर 2020 को उनकी 14 साल की बेटी एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब 11 बजे जब वह शादी से लौटकर अपने घर जा रही थी, तभी दीपक गली में खड़ा था। दीपक ने अचानक उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन एक कोठरी में खींच ले गया। कोठरी का दरवाजा बंद करके उसने लड़की के साथ हाथापाई और छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने तुरंत चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने पर दीपक उसे छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद बेटी ने घर आकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। पिता की तहरीर पर कुंवरगांव पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद कोर्ट में चले केस में दोषियों को सजा सुनाई गई।
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यह घटना कुंवरगांव के एक मोहल्ले में हुई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 8 दिसंबर 2020 को उनकी 14 साल की बेटी एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात करीब 11 बजे जब वह शादी से लौटकर अपने घर जा रही थी, तभी दीपक गली में खड़ा था। दीपक ने अचानक उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन एक कोठरी में खींच ले गया। कोठरी का दरवाजा बंद करके उसने लड़की के साथ हाथापाई और छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की ने तुरंत चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने पर दीपक उसे छोड़कर मौके से भाग गया। इसके बाद बेटी ने घर आकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। पिता की तहरीर पर कुंवरगांव पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद कोर्ट में चले केस में दोषियों को सजा सुनाई गई।
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