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Budaun News: टीईटी में फर्जी ढंग से परीक्षा देते पकड़े गए सोनवीर की जमानत अर्जी खारिज
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बदायूं। सत्र न्यायाधीश विवेक संगल की कोर्ट ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यूपी टीईटी में अमन कुमार बनकर फर्जी ढंग से परीक्षा देने के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का माना है। इस आधार पर कोर्ट ने 2 जुलाई को पीएमश्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पकड़े गए आरोपी सोनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पीएमश्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अल्पना ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी कि दो जुलाई को कॉलेज में द्वितीय पाली में यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा हुई थी। शाम 4 बजे आयोग की तरफ से कॉल आई कि परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी अमन कुमार पुत्र ग्यादीन संदिग्ध परीक्षार्थी है।
इस पर उसकी तत्काल ई-केवाईसी कराई गई, जिसमें अमन कुमार का आधार कार्ड फर्जी पाया गया। अमन के स्थान पर सोनवीर पुत्र दर्शन सिंह निवासी नगला लेखराज, थाना अराव, जिला फिरोजाबाद फर्जी तरीके से परीक्षा देते पकड़ा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनवीर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद से सोनवीर जेल में है। इस बीच आरोपी सोनवीर ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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पीएमश्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अल्पना ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी थी कि दो जुलाई को कॉलेज में द्वितीय पाली में यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा हुई थी। शाम 4 बजे आयोग की तरफ से कॉल आई कि परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी अमन कुमार पुत्र ग्यादीन संदिग्ध परीक्षार्थी है।
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इस पर उसकी तत्काल ई-केवाईसी कराई गई, जिसमें अमन कुमार का आधार कार्ड फर्जी पाया गया। अमन के स्थान पर सोनवीर पुत्र दर्शन सिंह निवासी नगला लेखराज, थाना अराव, जिला फिरोजाबाद फर्जी तरीके से परीक्षा देते पकड़ा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनवीर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद से सोनवीर जेल में है। इस बीच आरोपी सोनवीर ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।