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Budaun News: खैरी के गोदाम से खाद्य पदार्थों के छह नमूने भरे, जांच के बाद होगी कार्रवाई
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बिल्सी के खैरी स्थित गोदाम पर खाद्य पदार्थो के नमूने लेेती टीम। संवाद
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बिल्सी। बिजनौर-बदायूं हाईवे पर तहसील क्षेत्र के गांव खैरी के निकट गोदाम में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के भंडारण और बिक्री की सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। सुबह एसडीएम राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में गोदाम का ताला खुलवाकर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीएल यादव के नेतृत्व टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। जांच के दौरान नमकीन, बिस्किट, चावल, ड्रिंक फूड, चॉकलेट और कद्दू के बीज सहित कुल छह नमूने लिए गए। सभी को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम में रखे खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि, गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध सामग्री का रिकॉर्ड तैयार कर आवश्यक दस्तावेज देखे।
प्रारंभिक जांच में गोदाम स्वामी का नाम इसलियर पुत्र चुन्नू खान निवासी ग्राम केसरपुर, थाना सिरौली जनपद बरेली बताया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
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एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों के एक्सपायर्ड होने के बाद बिक्री करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट में अनियमितता मिलने पर संबंधित गोदाम संचालक एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम में रखे खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी तिथि, गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध सामग्री का रिकॉर्ड तैयार कर आवश्यक दस्तावेज देखे।
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प्रारंभिक जांच में गोदाम स्वामी का नाम इसलियर पुत्र चुन्नू खान निवासी ग्राम केसरपुर, थाना सिरौली जनपद बरेली बताया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
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एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों के एक्सपायर्ड होने के बाद बिक्री करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट में अनियमितता मिलने पर संबंधित गोदाम संचालक एवं जिम्मेदार लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।