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Budaun News: अदालत ने स्कूल प्रबंधक समेत छह लोगों को जारी किए नोटिस
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बदायूं। उझानी के एपीएस स्कूल में पढ़ने वाले इंटर के छात्र कृष्णा माहेश्वरी ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। इस मामले में स्थायी लोक अदालत ने स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली, जिला विद्यालय निरीक्षक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देहरादून व दिल्ली को नोटिस जारी किया है। सभी को पांच दिसंबर को अपना पक्ष रखना था, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई। अब कोर्ट ने अगली तारीख नौ दिसंबर निहित कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
छात्र कृष्णा माहेश्वरी ने दायर किए वाद में कहा है कि वह कक्षा नौ से स्कूल में पढ़ाई करता आ रहा है। पिता लगातार उसकी फीस समय पर जमा करते आ रहे हैं। 15 फरवरी को उसकी इंटर 2025 की परीक्षा शुरू होनी थी। प्रवेशपत्र लेने के लिए 13 फरवरी को जब वह स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य ने वाहन फीस का 1.97 लाख रुपया बकाया बताया। कहा कि फीस जमा होने के बाद ही प्रवेशपत्र दिया जाएगा।
इसके बाद छात्र ने वाद दायर किया। कोर्ट के तुरंत आदेश पर छात्र को प्रवेशपत्र तो दे दिया गया, लेकिन फीस की मांग लगातार की जाती रही। छात्र का कहना है कि वह कभी वाहन से स्कूल गया ही नहीं, तो उस पर फीस कैसे निकाली जा रही है। मुकदमे में स्कूल द्वारा निकाली गई फीस को रद्द करने की मांग की जा रही है। कोर्ट ने नौ दिसंबर को वादी से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे वाद का निस्तारण किया जा सके।
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छात्र कृष्णा माहेश्वरी ने दायर किए वाद में कहा है कि वह कक्षा नौ से स्कूल में पढ़ाई करता आ रहा है। पिता लगातार उसकी फीस समय पर जमा करते आ रहे हैं। 15 फरवरी को उसकी इंटर 2025 की परीक्षा शुरू होनी थी। प्रवेशपत्र लेने के लिए 13 फरवरी को जब वह स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य ने वाहन फीस का 1.97 लाख रुपया बकाया बताया। कहा कि फीस जमा होने के बाद ही प्रवेशपत्र दिया जाएगा।
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इसके बाद छात्र ने वाद दायर किया। कोर्ट के तुरंत आदेश पर छात्र को प्रवेशपत्र तो दे दिया गया, लेकिन फीस की मांग लगातार की जाती रही। छात्र का कहना है कि वह कभी वाहन से स्कूल गया ही नहीं, तो उस पर फीस कैसे निकाली जा रही है। मुकदमे में स्कूल द्वारा निकाली गई फीस को रद्द करने की मांग की जा रही है। कोर्ट ने नौ दिसंबर को वादी से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे वाद का निस्तारण किया जा सके।
