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Bulandshahar News: 165 मिलावट खोरों से वसूला गया 59.70 लाख रुपये का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2026 10:29 PM IST
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A fine of Rs 59.70 lakh was collected from 165 adulterators
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बुलंदशहर। एडीएम और एसीजेएम कोर्ट ने जनपद के 165 मिलावट खोरों पर 59.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में नमूनों के फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी मिलावट खोरों के खिलाफ संबंधित कोर्ट में वाद दायर किया था।
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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनीत कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-2026 में खाद्य पदार्थों के 725 नूमने जांच के लिए भेजे थे। जिनमें से 555 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में 244 नमूने अधोमानक, 57 नमूने असुरक्षित, 14 नमूने नियम के विरूद्ध मिले। विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट, एसीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया था। बताया कि 165 मामलों में कोर्ट में सुनवाई की कार्रवाई पूरी होने पर विक्रेताओं पर 59.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, एक मामले में विक्रेता पर एक हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही तीन माह कारावास की सजा भी सुनाई गई। बताया कि जांच में दूध के 89 नमूनों में 51 अधोमानक, तीन नमूने असुरक्षित मिले। पनीर के 36 नमूनों में 20 अधोमानक, चार असुरक्षित मिले। घी के 42 नमूनों में 19 अधोमानक, 9 असुरक्षित मिले। दूध से बनी मिठाई के 53 नमूनों में 19 अधोमानक, तीन असुरक्षित मिले। सरसों के तेल, रिफाइंड के 60 नमूनों में 38 अधोमानक, 14 असुरक्षित मिले। आटे के 53 नमूनों में 17 अधोमानक मिले। बिना दूध की मिठाई के 29 नमूनों में सात असुरक्षित, दो अधोमानक मिले। बेकरी के 22 नमूनों में चार अधोमानक मिले।
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