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Bulandshahar News: 2003 के बाद आई बहुओं को देना होगा माता - पिता का विवरण

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 10:32 PM IST
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Daughters-in-law will have to provide details of their parents
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बुलंदशहर। जिले में वर्ष 2003 के बाद विवाह कर आईं बहुओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपने माता-पिता का विवरण देना अनिवार्य होगा। यह पहल निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत शुरू की है। यह नियम उन महिलाओं पर लागू होगा जो शादी के बाद अपने पति के निवास स्थान पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहती हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था दोहरी प्रविष्टि (एक ही नाम दो स्थानों पर) की समस्या को समाप्त करने और योग्य मतदाताओं को मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपने पैतृक निवास स्थान की मतदाता सूची से नाम कटवाए बिना ही ससुराल में भी अपना नाम दर्ज करा लेती हैं, जिससे मतदाता सूची में दोहराव होता है। इस समस्या से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत यह नया नियम लागू किया है। इसके अंतर्गत, 2003 के बाद विवाह कर आईं बहुओं को अपने आवेदन पत्र के साथ एक घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा, जिसमें उनके माता-पिता का नाम और उनका मतदाता सूची में विवरण (जैसे भाग संख्या, क्रम संख्या या एपिक नंबर) देना होगा।
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