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Bulandshahar News: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 10:34 PM IST
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Man found guilty of molesting minor
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बुलंदशहर। नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो-2 के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि वर्ष 2018 में खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव निवासी राजकुमार उर्फ राजू ने गांव के ही एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की।
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पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी देते हुए भाग निकला। मामले में पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने दो जून 2018 को आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व विरोध पर मारपीट करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।
साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। बाद में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय ने अब इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों को अवलोकन कर आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।
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