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Chitrakoot News: मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 21 Nov 2025 12:42 AM IST
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चित्रकूट। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने छह साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया।
बरगढ़ थाना के तत्कालीन निरीक्षक मान सिंह ने दो जनवरी 2019 को चेकिंग में अरवारी निवासी आरोपी अभिमन्यु रामजतन कुशवाहा को 41 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन दरोगा शिवकुमार यादव ने मामले की विवेचना की और 28 फरवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्कालीन दरोगा शिवकुमार यादव ने मामले की विवेचना की और 28 फरवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।